National Family Benefit Scheme In Hindi

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम (National Family Benefit Scheme) गरीबी रेखा से भी नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत इन सभी परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से ये मुआवज़ा राशि मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत उन परिवारों को की जाएगी जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और उस गरीब परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है। 

राष्ट्रीय पारिवारिक राज्य स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30,000 की सहायता दी जाएगी। यह योजना ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए है इस योजना के लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें भी लागू की गई है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।  

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हाइलाइट्स  

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  
सरकार उत्तर प्रदेश सरकार 
लाभार्थी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोग 
किसने शुरू की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन –

जो भी लाभार्थी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए तरीके से अपना आवेदन कर सकते है। 

  • सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण की विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने Homepage खुल जाएगा। 
  • Homepage पर आपको नये आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिस पर क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस पूरे फॉर्म को आपको सावधानी से भरना होगा इसमें आपको अपनी सारी जानकारी भरनी होगी।  जैसे – आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आयु प्रमाण पत्र, फोटो, आय प्रमाण पत्र आदि। पूरी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • योजना के अंतर्गत मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी। 
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु होने के एक वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। 
  • योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,450 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

FAQ – National Family Benefit Scheme In Hindi

Q: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

Ans. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 30,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। 

Q: National family benefit scheme application form pdf

Ans. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है।  

Q: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब और किसने शुरू की थी ?

Ans. राष्ट्रीय पारिवारिक योजना मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ द्वारा सन् 2020 में शुरू हुई थी।

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