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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का नोटिफिकेशन जारी हुआ है
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सामूहिक विवाह योजना का लाभ गरीब परिवार ले सकते है
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इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
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उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए
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उत्तर प्रइस योजना का आरम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था देश का मूलनिवासी होना चाहिए
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इस योजना के तहत सभी शादी अनुदान विवाहिक जोड़े को 35000 हाजर रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है
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सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ है
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा
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